आपका स्वागत है PMAYojana आप सभी के आज के हमारे इस नए पोस्ट में, आइए हम आपको बताते हैं UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना 2024 उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हुए निर्माण श्रमिक व उनके परिवार के गंभीर बीमारियों के उपचार में होने वाले खर्च में सहायता दी जाती है श्रमिक व उसपर आश्रित परिवार के सदस्य के बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट जारी कर दी गई है। upbocw.in इसपर जाकर आप जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसी के साथ आवेदन भी कर सकते हैं।
UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितम्बर 2021 को मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन फिर से शुरू करने हेतु निर्देश दिए। आप को बता दें इस साप्ताहिक आयोजन में जांच व इलाज की पूरी सुविधा मिलेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस आयोजन को रोक दिया गया था। जिसे अब संक्रमण कम होने पर फिर से शुरू किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से जो भी व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित मिलेगा उसे उच्च चिकित्सालयों में भर्ती करवा दिया जाएगा।
सरकार द्धारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का इलाज मुफ्त में करा जाएगा । लाभार्थी खुद की या परिवार के किसी सदस्य का इलाज पास के किसी सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में करवा पायेंगे। उपचार में लगने वाले खर्चे का कुल भुगतान का प्रबंध सरकार द्वारा ही करा जायेगा। अगर लाभार्थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार कराते है तो उपचार की कुल राशि सीधे (Direct) अस्पताल को चली जायेगी।
योजना का नाम | गंभीर बीमारी सहायता योजना |
किसके द्वारा शुरू हुई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
कब हुई शुरू | 2022 |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के श्रमिक लोग |
उद्देश्य | गंभीर बीमारी का इलाज कराना |
आवेदन | ऑनलाइन |
गंभीर बीमारी सहायता योजना का उद्देश्य
इस योजना को सरकार ने इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है ताकि जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनका सही तरीके से इलाज हो सके। पंजीकृत कर्मकार की स्वंय अथवा पारिवारिक सदस्य को गम्भीर बिमारी की स्थिति में सरकारी चिकित्सालय में कराये गए इलाज के उपरान्त किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है। उनमें भी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनका इलाज सरकार के खर्च से किया जाएगा। इसका एक कारण ये भी है कि, इसके जरिए गंभीर बीमारी का आकड़ा भी कम हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया जा रहा है।
गंभीर बीमारी सहायता योजना के लाभ
- इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसलिए वहीं के श्रमिकों को इसका लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना में उन परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। जिनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है।
- इस योजना में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि, लाभ तभी मिलेगा जब आपका इलाज सरकारी अस्पताल या फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे निजी अस्पताल में होगा।
- गंभीर बीमारी सहायता योजना को अंतर्गत इलाज की अधिकतम राशि तय नहीं है। इसलिए इलाज होने के बाद ही इसका भुगतान होगा।
उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना सामान्य निर्देश:-
लाभार्थी श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख भी संलग्न अनिवार्य रूप से किए जायेंगे:-
- निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र।
- पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति
- निर्धारित प्रारूप-2 पर समक्ष मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र
- दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल/बाउचर, जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित तथा भुगतान हेतु सत्यापित किए गए हो, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।
- यदि रोगी अविवाहित पुत्री अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र
- इस समय कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3 संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।
UP Gambhir Bimari Scheme List
- हृदय आपरेशन
- गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट
- लीवर ट्रान्सप्लान्ट
- मस्तिष्क आपरेशन
- रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन
- पैर के घुटने बदलना
- कैंसर इलाज
- एड्स
पात्रता Eligibility
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी नौकरी में न हो।
- इस स्कीम के तहत लाभार्थी के परिवार के अविवाहित, आश्रित पुत्री तथा 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र और पत्नी को जोड़ा जाएगा।
- इस योजना का लाभ लेने वाला परिवार किसी भी प्रकार का टैक्स न देता हो।
दस्तावेज Documents
- आधार कार्ड
- डॉक्टर की पर्ची भी जरूरी है।
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आपको सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद उस वेबसाइट के होम पेज पर आवेदन करने का लिंक मौजूद होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे आपको सभी जानकारी भरनी होगी।
- आपसे जो भी जानकारी मांगा जा रहा है वो अच्छी तरह भरें।
- उसके बाद आपको सभी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
- आपको बता दें कि वो सभी डाक्यूमेंट्स स्कैन किया होना चाहिए।
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद उस फॉर्म को सबमिट कर दें।