Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2023 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ऑनलाइन आवेदन

स्वागत है PMAYojana.com आप सभी का आज के नए पोस्ट में, आज के इस पोस्ट में हम आपको Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2023 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ऑनलाइन आवेदन, Mukhyamantri Swarojgar Yojana की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा प्रवासी मजदूरो को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए की गयी है |

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana के माध्यम से जो भी बेरोजगार प्रवासी नागरिक राज्य में खुद का उद्योग या व्यवसाय खोलना चाहते है उन्हें सरकार बैंक से लोन प्रदान करवाएगी। अगर आप भी योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से योजना से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, Uttarakhand Mukhymantri Swarojgar Yojana से मिलने वाले लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है यदि आपको और अधिक जानकारी जननी है तो आप हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2023

उत्तराखंड सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए 118 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।  इस योजना के अंतर्गत उन उत्तराखंड में वापस लोटे प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का उद्योग आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया कराया जायेगा | यह लोन सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य शैडयूल्ड बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जायेगा सरकार राज्य के हर गांव में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि युवाओं को लाभ मिल सके।

प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्योग / व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम, सेवा अथवा व्यवसाय की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” संचालित की जा रही है |

उत्तराखंड सरकार की मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2023 में, लोग अब राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना की कुल लागत का 10% देना होगा जबकि विशेष श्रेणी के लोगों को कुल परियोजना लागत का 5% ग्राहक के योगदान के रूप में प्रदान करना होगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अति सूक्ष्म उद्योगों को शामिल किया गया है। अति सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत लोगों को ₹10000 से लेकर ₹15000 तक की लागत 3 सालों में 20000 नागरिकों को प्रदान की जाएगी।

Table of Contents

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) के अलोकन 

राज्यउत्तराखंड
योजना नामउत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
साल2023
लाभ लेने वालेराज्य के नागरिक
उद्देश्यप्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार
हेतु लोन उपलब्ध करवाना
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन व ऑफलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइटmsy.uk.gov.in

यह लोन राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंक,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,राज्य सहकारी बैंक,सरकारी बैंक,प्राइवेट बैंक और अन्य वित्त्तीय संस्था के माध्यम से प्रदान किया जाएगा | सभी इच्छुक उम्मीदवार जो नए व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सब्सिडी पर बैंक से लोन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आवेदन करने के लिए आवेदक Online और Offline दोनों तरह से आवेदन पत्र भर सकते हैं। मैनुअली आवेदन करने के लिए आपको District Industries Centres (DIC) के माध्यम से आवेदन करना होगा इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और प्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। इस से न केवल उन्हें रोजगार मिलेगा अपितु वो अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। सरकार नागरिकों को कम ब्याज में लोन उपलब्ध करवाएगी और सब्सिडी भी प्रदान करेगी। जिसके बाद वह अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे और सभी को आत्मनिर्भर बना सकेंगे।

उद्यमी योजना के तहत आने वाली श्रेणियां

  • कुल बिक्री
  • कारपेंटर
  • बेकरी
  • सब्जी व फल विक्रेता
  • फास्ट फूड
  • चाय पकौड़े ब्रेड अंडा आदि विक्रेता
  • दर्जी
  • प्लंबर
  • प्रिंटिंग
  • चूड़ी विक्रेता
  • धूप अगरबत्ती निर्माण
  • झाड़ू निर्माण
  • पेपर बैग निर्माण
  • कैलेंडर निर्माण
  • मशरूम उत्पादन
  • सब्जी उत्पादन
  • इलेक्ट्रीशियन
  • मोबाइल रिपेयर
  • मोबाइल रिचार्ज
  • ब्यूटी पार्लर
  • सिलाई बुनाई
  • बुक बाइंडिंग

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण

  • सेवा क्षेत्र- 10 लाख रुपए
  • व्यापार क्षेत्र- 10 लाख रुपए
  • विनिर्माण क्षेत्र- 25 लाख रुपए

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मार्जिन मनी

  • विशेष श्रेणी के आवेदक को परियोजना लागत का 5% पैसा बैंक में देय होगा।
  • सामान्य श्रेणी के आवेदक को 10% परियोजना लागत का पैसा बैंक जमा करना होगा।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अनुदान राशि

सरकार ने नागरिकों के लिए अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग लोन राशि निर्धारित की है जो की इस प्रकार से है:

  1. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (निर्माण कार्य क्षेत्र): आवेदक को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसी भी प्रोडक्ट या वस्तु का निर्माण या उत्पादन करना होता है यानि नया बनाना पड़ता है। यदि आवेदक इस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो उन्हें 25 लाख तक का लोन बैंक द्वारा दिया जायेगा।
  2. सर्विस सेक्टर (सेवा क्षेत्र): सर्विस सेक्टर के तहत सुविधाएं व सेवा प्रदान की जाती है जैसे: इंस्टिट्यूट, रेस्टोरेंट आदि। यदि आवेदक इस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो उन्हें 10 लाख तक का लोन बैंक द्वारा दिया जायेगा।

Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएं

  • Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana के तहत प्रशिक्षित युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
  • युवाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह उन्हें आरंभिक निवेश के लिए साहस प्रदान करता है और उनके प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में मदद करता है।
  • यह Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रोत्साहना देती है, क्योंकि वे खुद के उद्यम की शुरुआत करके अपने वित्तीय भविष्य का संचालन कर सकते हैं।
  • Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana  में प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं के कौशल का विकास होता है, जो उन्हें अपने चयनित क्षेत्र में अधिक सफल बनाने में मदद करता है।
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से छोटे व्यवसायों और उद्योगों को स्थापित करने के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है।
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत नए उद्यमिता प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाता है, जिनसे क्षेत्रीय विकास में सहायक होता है।
  • योजना सामाजिक उद्देश्यों की पूरी करने में सहायक हो सकती है, जैसे कि बेरोजगारी कम करना और युवाओं को सशक्त बनाना।

Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand Loan

विनिर्माण क्षेत्र25 लाख रुपये
सेवा क्षेत्र10 लाख रुपये
व्यापार क्षेत्र10 लाख रुपये

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता

  • आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
  • योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
  • आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता (defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
  •  आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
  • आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
  •  विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुए “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा।

उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाईल नंबर
  • ईमेल आयडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण

मुख्यमंत्री स्वरोजगार उत्तराखंड योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आवेदक को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट (msy.uk.gov.inपर जाना है।

  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • आपको होम पेज पर पंजीकरण करें के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।

  • अब आवेदन पत्र बनने के लिए सबसे पहले आपको MSY Portal पर अपना खाता बनाना होगा इसके लिए आप मांगी गई सभी जानकारियां को भरें जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, आपका नाम, PAN Card number, Aadhaar Card number, address, district, town, Pin Code आदि।
  • अब आपको पंजीकरण करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन के लिए यहां क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

Step-2 

  • यहाँ आपको लॉगिन डिटेल्स जैसे: ईमेल ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • और लॉगिन करें पर क्लिक कर देना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, यह फॉर्म 5 स्टेप में पूरा किया जायेगा।

  • इसके बाद आपको फॉर्म में इकाई डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, डीपीआर और शपथ पत्र डाउनलोड करना है।
  • जिसके बाद फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करते ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

  • आवेदक को अपने क्षेत्र के नजदीकी किसी बैंक में जाना होगा |
  • बैंक में जाकर इस योजना से जुडा आवेदन फॉर्म लेना होगा |
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी अच्छे से दर्ज करनी है और साथ में आवश्यक दस्तावेज जोडने है और भरा हुवा आवेदन फॉर्म बैंक में जमा करना होगा |
  • इस प्रकार आपकी इस योजना से जुडी ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी |

विभागीय/बैंक लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको विभागीय/बैंक लॉगिन करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने लॉगइनफॉर्म खुल कर आएगा।
  • आपको इस फोन में अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉग इन करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप विभागीय लॉगिन कर पाएंगे।

आवेदन फॉर्मेट डाउनलोड कैसे करें?

  1. सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  1. अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  2. आपको होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन पर जाकर आवेदन का प्रारूप डाउनलोड के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  3. क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  4. नए पेज पर फॉर्मेट डाउनलोड हो जायेगा।

Paasword Rest कैसे करें?

  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • आपको होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन पर जाकर पासवर्ड रिसेट करें के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • अगले पेज पर आपको अपनी ईमेल ID और कैप्चा कोड को भर देना है।
  • इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा आपको इसे बॉक्स में भर देना है।
  • जिसके बाद आप अपने अनुसार पासवर्ड बदल सकते है।

डीपीआर प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको डीपीआर स्वरूप डाउनलोड करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे डीपीआर प्रारूप आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

शपथ पत्र प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप को शपथ पत्र प्रारूप डाउनलोड करें कि विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे शपथ पत्र प्रारूप आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

Contact Details:

योजना से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर1800-270-1213 है।

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