आपका स्वागत है PMAYojana आप सभी के आज के हमारे इस नए पोस्ट में, आइए हम आपको बताते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने बजट स्पीच में इस योजना को आरम्भ करने का एलान किया।
इसके लिए राज्य सरकार ने 2000 करोड़ के बजट की घोषणा की है। 24 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021–22 का बजट की घोषणा करते हुए की गई है। इस योजना के अंतर्गत यदि कृषक गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है
इससे सम्बंधित सभी जानकारी हम आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करने जा रहें हैं, जिससे आप Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana में आसानी से आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024
किसानो के लिए भी खेती का काम आसान करने के लिए नई-नई मशीनें बनवायी जा रही है ताकि उनका काम और आसान हो सके और उनका समय भी बच सके और कोई परेशानी भी न हो पाए। आज राज्य के किसान विभिन प्रकार की मशीन जैसे: ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटरी टिलर आदि जैसे बड़ी मशीन का उपयोग करते है लेकिन कई बार उन्हें इनके द्वारा नुकसान भी झेलना पढ़ जाता है या किसी भी प्रकार की दुर्घटना उनके साथ घट जाती है इन सभी को ध्यान में रखते हुए
सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना को शुरू किया जिससे उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। योजना के तहत मदद राशि 50 हजार से 2 लाख तक किसान की परिस्थिति के अनुसार उन्हें दी जाएगी। इसके लिए किसान की आयु 15 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। योजना का आवेदन करने के लिए कही भी जाने की जरुरत नहीं, अब ऑनलाइन माध्यम द्वारा अपने कंप्यूटर व मोबाइल से भी कर सकते है इसके लिए उन्हें आधिकरिक वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
Rajasthan Mukhyamantri Krishk Saathi Yojana of Details:
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
किसने लांच की | राजस्थान सरकार |
उद्देश्य | दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है
योजना के तहत किसानी का काम करते समय दुर्घटनावश अंग-भंग होने या मौत होने पर किसान के आश्रित को दो लाख रुपये तक का आर्थिक सहयोग दिया जाता है. राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी है जिसमे राज्य के किसान साथियो की खेती के समय मृत्यु हो जाये या कोई दुर्घटना हो जाये या विकलांग हो जाये ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार उन्हें सहायता राशि प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य कृषक गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगर खेती करते समय अन्य कार्य की वजह से किसान भाइयो के साथ कोई दुर्घटना या किसान की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो सरकार उन लोगो को मदद राशि प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की विशेषता
- आवेदक किसान की मृत्यु होने पर उसका पुत्र योजना में आवेदक होगा और यदि किसान विकलांगता से पीड़ित हों तो वह खुद ही आवेदक होंगे।
- योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों से आहत होने, खेत में कार्य करते हुए आकस्मक मृत्यु, कीटनाशकों के छिड़काव के कारण मृत्यु, बड़ी मशीनों के कारण हाथ या पैर में नुक्सान आदि कारणों से होने वाली क्षति पर किसान को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानों को कृषि के दौरान हुई दुर्घटना में होने वाली क्षति (मृत्यु, शारीरिक विकलांगता) पर आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
- राजस्थान कृषक साथी योजना का आरम्भ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी 2021 को किया गया था।
- योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा योजना के लिए 2000 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान को 6 महीने के भीतर ही योजना में आवेदन करना होगा।
- आवेदक नागरिक योजना में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि
क्र संख्या | घटना (Situation) | सब्सिडी |
---|---|---|
1 | किसान की मृत्यु हो जाने पर | 2 लाख रुपये |
2 | सिर की चोट के कारण कोमा में जाना, रीड फ्रैक्चर | 50 हजार रुपये |
3 | 2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आँखें या 1 हाथ और 1 पैर) | 50 हजार रुपये |
4 | पुरुष या महिला के सिर के बालों की डी-स्क्लेपिंग | 40 हजार रुपये |
5 | 1 अंग विकलांगता (या हाथ या पैर या आंख या टखना) | 25 हजार रुपये |
6 | अगर 4 अंगुलियां कटी हों | 20 हजार रुपये |
7 | अगर 3 उंगलियां कटी हों | 15 हजार रुपये |
8 | अगर 2 उंगलियां कटी हों | 10 हजार रुपये |
9 | अगर 1 उंगली कटी हो | 5 हजार रुपये |
10 | आकस्मिक फ्रैक्चर | 5 हजार रुपये |
पात्रता (Eligibility)
- राजस्थान के मूल निवासी किसान भाई आवेदन कर सकेंगे।
- जो किसान भाई पहले से ही विकलांग है वह भी योजना में आवेदन कर सकेंगे।
- किसान की मृत्यु होने की अवस्था में योजना का फायदा प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसान का बालक या फिर बालिका या फिर पति-पत्नी होना चाहिए।
- योजना का लाभ हासिल करने के लिए मृत अथवा स्थाई विकलांग व्यक्ति की उम्र 5 से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए।
दस्तावेज (Documents)
- एप्लीकेशन फॉर्म
- पुलिस एफ आई आर की फोटोकॉपी
- मृत्यु की अवस्था में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा डेट सर्टिफिकेट
- विकलांगता की अवस्था में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
- उम्र प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- हेयर डिटेल रिपोर्ट
- बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन
- सर्वप्रथम आपको अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
- इसके पश्चात आपको वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
- अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- अब आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
- इसके पश्चात आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद लाभ की राशि किसान के खाते में पहुंचा दी जाएगी।