Haryana Vidhur Pension Yojana 2023 हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के नागिरको के विकास तथा उनकी आर्थिक सहायता करने हेतु कई अनेक युवाओ के लिए योजनाएं को लागू किया है इन्हीं योजनाओं में हरियाणा सरकार ने अविवाहित आवेदकों के लिए अनमैरिड पेंशन स्कीम को जारी कर दिया जिसका नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना है। हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी अविवाहित युवाओ को ₹2750 की पेंशन हर महीने उनके सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जायेगे ।
इस योजना का फायदा हरियाणा राज्य की महिलाओ और पुरुष दोनों को मिलेगा। 1.80 लाख से कम की वार्षिक आय वाले युवा ही इस Haryana Vidhur Pension Yojana का फायदा लेना चाहते है । हम आपको आज के आर्टिकल में हम लोग जानेंगे कि हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 क्या है? इस योजना का फायदा लेने हेतु आयु सीमा क्या है? पात्रता, फायदा तथा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें आदि की पूरी सम्पूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में हमने प्रदान की है ।अतः पूरी सम्पूर्ण जानकारी पाने हेतु लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
Haryana Unmarried Pension Yojana 2023
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अभी तक आपने बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन आदि के बारे में सुना होगा, लेकिन अब हम हरियाणा की सरकार जल्द कुंवारों युवाओ को भी पेंशन देने जा के लिए हरियाणा सरकार कर रही है। जी हां, इस बारे में मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अवविवाहित बुजुर्ग की मांग पर यह फैसला लिया। अब इसका फायदा 45 से 60 उम्र तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ ।
इस हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 के माध्यम से पेंशन उन्हीं कुंवारों को मिल पाएगी, जिनकी वार्षिक उम्र 1.80 लाख से कम होगी। हरियाणा मुख्यमंत्री के तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 के तहत सवा लाख कुंवारों आवेदकों को पेंशन का फायदा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री की इस बारे में अफसरों के साथ बैठक भी हो चुकी है। एक माह में इस हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी है। योजना जारी होने के बाद हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें ऐसे पेंशन दी जाएगी
Haryana Avivahit Pension Yojana का संक्षेप में विवरण
योजना का नाम | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 |
किसने आरंभ की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
उद्देश्य | अविवाहित नागरिकों को पेंशन प्रदान करना |
साल | 2023 |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के नागिरको के विकास तथा उनकी आर्थिक सहायता करने हेतु कई अनेक युवाओ के लिए योजनाएं को लागू किया है इस योजना का फायदा हरियाणा राज्य की महिलाओ और पुरुष दोनों को मिलेगा।1.80 लाख से कम की वार्षिक आय वाले युवा ही इस Haryana Vidhur Pension Yojana का फायदा लेना चाहते है हरियाणा सरकार कर रही है। जी हां, इस बारे में मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अवविवाहित बुजुर्ग की मांग पर यह फैसला लिया। अब इसका फायदा 45 से 60 उम्र तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ ।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 के लाभ और विशेषताएं
- हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के नागिरको के विकास तथा उनकी आर्थिक सहायता करने हेतु कई अनेक युवाओ के लिए योजनाएं को लागू किया है
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी अविवाहित युवाओ को ₹2750 की पेंशन हर महीने उनके सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जायेगे ।
- रियाणा राज्य की महिलाओ और पुरुष दोनों को मिलेगा।1.80 लाख से कम की वार्षिक आय वाले युवा ही इस Haryana Vidhur Pension Yojana का फायदा मिलेगा
- अब इस योजना इसका फायदा 45 से 60 उम्र तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ ।
- मुख्यमंत्री की इस बारे में अफसरों के साथ बैठक भी हो चुकी है।
- हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें ऐसे पेंशन दी जाएगी
- यह योजना नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 की पात्रता
- नागिरक हरियाणा का स्थाई रहने वाला निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- सभी सूत्रों से आवेदकों की वार्षिक आय ₹180000 से कम होनी चाहिए।
- नागिरक का बैंक खाता आधार से लगा होना चाहिए।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- नागिरक का आधार कार्ड
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण आदि
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देते हुए कहा है कि हरियाणा राज्ये सरकार बुढ़ापा पेंशन,के तहत आवेदकों को 3,000 रुपए की पेंशन हर महीन दी जाती है। इसी प्रकार अविवाहित पेंशन योजना के तहत भी इतनी ही रकम दी जा सकती है। और कहा गया है कि एक महीने के अंदर ही हरियाणा राज्ये सरकार द्वारा पेंशन राशि देने का फैसला ले लिया जाएगा। ताकि जल्द से जल्द पात्र आवेदकों को इस बुढ़ापा पेंशन,योजना का फायदा प्राप्त हो सके
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत आवेदन ऐसे करें?
- आवेदक को सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बादआवेदक के सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Welfare Schemes के ऑप्शन पर Click करना होगा।
- इसके बाद नागिरक सामने नया पेज खुल जाएगा। अब आपको Apply for Pension Scheme के ऑप्शन पर Click करना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर Click करते ही आपके सामने फिर से एक नया पेज खुल कर आपके सामने आ जाएगा।
- जहां पर आपको हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के ऑप्शन पर Click करना होगा।
- अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पीडीएफ में खुल जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना होगा।
- उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक फर्म में भरनी है ।
- सभी सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह ऑनलाइन आवेदन फोन संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के के अंतर्गत आसानी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Haryana Avivahit Pension Yojana में आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
- सबसे पहले युवा को संबंधित विभाग के नजदीकी कार्यालय में जाना होगा।
- इसके बाद आपको हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्राप्ति करनी होगी।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उसमे दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सर्च करो।
- इसके बाद आपको यह ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने इसकी प्राप्ति की है।
- इस प्रकार आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना FAQ
हरियाणा में विधवा पेंशन कितनी है?
पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3,000/-रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते है
अविवाहित पेंशन योजना में कितने पैसे मिलेंगे?
अविवाहित पेंशन योजना में आवेदकों को 2,750 रूपये प्रतिमाह दिए जायेगे
अविवाहित पेंशन योजना कितने साल बाद मिलती है?
अविवाहित पेंशन योजना 58 की उम्र से ईपीएफओ की तरफ से पेंशन दी जाती है.