हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के नए पोस्ट में, हम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन, Rashtriy Pariwaik Labh Yojana, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि किसी परिवार के ऐसे ब्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो परिवार में एक मात्र कमाने वाला हो, तो ऐसे परिवार को राज्य सरकार द्वारा 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
इस योजना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग को दी गई है । दोस्तों आज इस आर्टिकल के माध्यम से Rastriya Parivarik Labh Yojana से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ? आवेदन कैसे करें, के साथ साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी साथ साझा करेंगे । आपसे निवेदन है कि, इस योजना से जुडी सभी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े ।
Table of Contents
Rastriya Parivarik Labh Yojana 2021
इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है ।
राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी ।
अपडेट – 10 जुलाई 2021 को आगरा में एसडीएम ने लेखपालों के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया की कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवार भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे ।
Rastriya Parivarik Labh Yojana Main point Highlights:
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
शुरू करने वाला राज्य | उत्तर प्रदेश सरकार |
योजना की शुरुआत वर्ष | 2021 |
योजना के लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन /ऑफलाइन दोनों प्रकार से |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
इस योजना के अंतर्गत वही परिवार पात्र होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे हो |आवेदनकर्ता इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते है |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ पहुँचाना है, इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
इस पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके ।, जिससे इन लोगों को जीवन यापन हेतु बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनकी इसी परेशानी को कम करने हेतु सरकार इन्हे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदान करती है,
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा ।
- इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए ।
- UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
- फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन कैसे करें इसकी पूरी जानकारी आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को इसी आधिकारिक वेबसाइट पर nfbs.upsdc.gov.in जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको अपना जिला और अकाउंट नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके फॉर्म की आवेदन स्थिति खुलकर आ जाएगी।
- इस प्रकार आपकी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
District social welfare ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया
- आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आपको District social welfare officer/SDM Login के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अधिकारी तथा जिला चुनना होगा।
- अब आपको पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा
- इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर सेट करना होगा।
- इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
हमारे द्वारा बताये गए स्टेप्स को फॉलो करके आप जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया जान सकते है। जनपद वार लाभार्थियों का विवरण चेक करने की प्रोसेस निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा ।इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
Helpline Number:
यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है।
Rastriya Parivarik Labh Yojana पता :
कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)
ईमेल :director[dot]swd[at]dirsamajkalyan[dot]in
Rastriya Parivarik Labh Yojana (F.A.Q)?
1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ प्रदान करती है जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवर्ष मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात उनके परिवार में कमाने वाला कोई अन्य व्यक्ति ना हो, ऐसे सभी परिवारों को सरकार योजना के माध्यम से 30000 रूपये धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान करती है, जिससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार लाया जा सकेगा।
2. यूपी पारिवारिक योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आप उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के अधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ में जाकर यूपी पारिवारिक योजना के लिए आवेदन कर सकते हो.
3. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
यदि आपने आवेदन कर दिया है तो आपको आवेदन करते समय अंत में जो एप्लीकेशन मिला होगा उसको प्रिंट आउट करके और उसमे जरुरी दस्तावेजो के साथ अपने जिले के DSWO आफिस में जमा करना होगा.
4. यूपी पारिवारिक लाभ का स्टेटस कैसे चेक करें?
इसके लिए आपको http://nfbs.upsdc.gov.in/ वेबसाइट में जाना होगा. फिर उसके बाद आपको यहाँ status check करने का विकल्प मिल जायेगा. जहाँ पर आप अपना application नंबर एंटर करके स्टेटस चेक कर सकते हो.
5. उत्तर प्रदेश परिवारिक लाभ की हेल्पलाइन नंबर क्या है?
अगर आपको राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप निचे दिए गये टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क कर सकते हो.
HelpLine Toll-Free Number: 18004190001
Conclusion / निष्कर्ष :-
आशा करता हु दोस्तों आपको ये पोस्ट जरूर पसंद आया होगा। और इस पोस्ट मे मेने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन, Rashtriy Pariwaik Labh Yojana इसके बारे मे पूरी जानकारी दी हुई है। इसके लिए आप मेरे इस पोस्ट को शेयर भी कर सकते हो |अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं |
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