Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023: राजस्थान सरकार ने Rajasthan Viklang Pension Yojana का शुभारंभ किया है ऐसी एक योजना राजस्थान सरकार ने विकलांग नागरिकों के लिए शुरू की है जिसका नाम है राजस्थान विकलांग पेंशन योजना। इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति को हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। गहलोत सरकार ने विकलांग पेंशन स्कीम के तहत सहायता राशी को बढाया है इसमें 31 मार्च 2023 से पहले राज्य सरकार पेंशन स्कीम में 750 रुपया की पेंशन सहायता प्रदान करती थी लेकिन अब राज्य सरकार ने इस पेंशन सहायता राशी को दोगुना कर 15,00 रुपया प्रति माह देने का ऐलान किया है |
यदि आप भी विकलांग है और इस योजना का लाभ पाना चाहते है तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते है। आज हम आपको अपने इस पोस्ट में हम आपको राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता (Eligibility), आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बताने वाले है। तो यदि आप Rajasthan Viklang Pension Scheme 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023
Rajasthan Viklang Pension Yojana के माध्यम से राज्य के जितने भी विकलांग महिला एवं पुरुष जो जीवन यापन कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ है उनको सरकार पेंशन स्कीम के तहत हर महीने 750 रुपया की मदद राशी प्रदान करती थी लेकिन इस बार 31 मार्च 2023 के बाद राज्य सरकार ने viklang pension scheme की राशी को बढाकर 15,00 रुपया कर दिया है क्योकि बढती महंगाई के कारण इन गरीब विकलांग नागरिकों का जीवन यापन काफी काठी होता है |
दिव्यांग पेंशन योजना में बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष एवं सभी जाति-धर्म के लोग लाभान्वित होंगे। उम्मीदवार बड़ी सरलता से कंप्यूटर या मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना हैं। पेंशन राशि सीधे हस्तांतरण (DBT) से व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर आएगी। राजस्थान सरकार ने दिव्यांग नागरिको को स्कूटी योजना से लाभान्वित करने का निर्णय भी लिया है।
Details of Rajasthan Viklang Pension Yojana 2023
योजना | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना |
योजना शुरू की गयी | राजस्थान सरकार के द्वारा |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य के विकलांगजन नागरिक |
लाभ | प्रतिमाह 750 से लेकर 1500 रूपए की वित्तीय धनराशि की सहायता |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन | ऑनलाइन ऑफलाइन |
पोर्टल | राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | ssp.rajasthan.gov.in |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023 के उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में रहने वाले जितने भी विकलांग / दिव्यांग नागरिक है, उन्हें आर्थिक मदद हेतु पेंशन प्रदान करना है। जैसा कि आपको पता है विकलांग लोगों का जीवन कितना कष्ट भरा होता है। विकलांग पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार विशेषकर विकलांग व्यक्ति जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, उन्हें 750 रूपए प्रति माह प्रदान करेगी। इस धनराशि से वह अपने दैनिक दिनचर्या में होने वाली सभी जरूरतों की पूर्ति को सरलता पूर्वक कर सकते है।
विकलांग पेंशन योजना राजस्थान 2023 के लाभ
- विकलांग पेंशन योजना राजस्थान के तहत राज्य के विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है,
- पेंशन राशि के रूप में मिलने वाली वित्तीय राशि को लाभार्थी नागरिक को छमाही आधार पर बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।
- Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को अपने परिवार या किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा वह अपनी जरूरतों की पूर्ति अब खुद पूर्ण कर सकते है।
- सभी लाभार्थी व्यक्तियों को उनके विकलांगता और उम्र के अनुसार अलग-अलग रूप में वित्तीय सहायता लेने का लाभ प्राप्त होगा।
- प्रतिमाह 500 रूपए से लेकर 1500 रूपए तक वित्तीय सहायता नागरिकों को राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग दोनों उठा सकते है।
Viklang Pension Yojana की मुख्य विशेषताएँ
- राजस्थान राज्य के सभी विकलांग नागरिक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- राज्य में विकलांग व्यक्तियों के पास 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्थापित किया गया हो।
- राज्य के ऐसे व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से कल्पित बौने है एवं जिनकी लंबाई 3 फीट 6 इंच से कम है वह योजना में आवेदन कर सकते है।
- राज्य के ट्रांसजेंडर नागरिकों को भी Disabled Pension Scheme Rajasthan में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है।
- ऐसे आवेदक जिनकी संपूर्ण पारिवारिक वार्षिक आय 60 हजार रुपये से अधिक नहीं है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के अनुसार, मिलने वाली सहायता राशि को सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता होना आवश्यक है।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि
इस योजना के अंतर्गत विकलांग / दिव्यांग नागरिकों को उनकी आयु एवं विकलांगता के आधार पर पेंशन राशि प्रदान की जाती है जिसका पूरा विवरण नीचे सूची में दिया गया है –
महिला | पुरुष | पेंशन राशि प्रति माह |
55 वर्ष के कम उम्र वाले लाभार्थी | 58 वर्ष के कम उम्र वाले लाभार्थी | 750 रुपए |
55 वर्ष से अधिक उम्र वाले लाभार्थी | 58 से 75 वर्ष मध्य उम्र वाले लाभार्थी | 1,000 रुपए |
– | 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले लाभार्थी | 1,250 रुपए |
सभी उम्र के कुष्ट रोग मुक्त लाभार्थी | सभी उम्र के कुष्ट रोग मुक्त लाभार्थी | 1,500 रुपए |
Rajasthan Disabled Pension Scheme 2023 के लिए पात्रता
- राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी हो।
- व्यक्ति 40 प्रतिशत विकलांग हो।
- ऊँचाई 3 फ़ीट 6 इंच से कम वाले पात्र होंगे।
- मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं।
- हिजडापन से ग्रसित व्यक्ति भी योजना में पात्र होंगे।
- परिवार की सभी स्त्रोतों से आय 60,000 रुपए वार्षिक से अधिक न हो।
- अन्य प्रकार की सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी न हो।
- सरकारी कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति अपात्र होंगे।
Rajasthan Viklang Pension Scheme आवश्यक दस्तावेज
- Aadhar Card (आधार कार्ड)
- Income certificate (आय प्रमाण पत्र)
- BPL Card (बीपीएल प्रमाण पत्र)
- Disability certificate (दिव्यांगजन प्रमाण पत्र)
- Passport size photo (पासपोर्ट साइज फोटो)
- Bank account passbook Aadhar Linked (राष्ट्रीयकृत बैंक खाता विवरण आधार कार्ड से लिंक)
Rajasthan Viklang Pension Yojana में आवेदन ऐसे करें ?
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- Rajasthan Handicapped Pension Scheme में आवेदन करने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा।
- नीचे दिए गए लिंक की सहायता से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें।
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन पीडीऍफ़ फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंटआउट लें।
- अब फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद फॉर्म के साथ मांगे गए डाक्यूमेंट्स को और आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो को फॉर्म के साथ सलग्न करें।
- सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फॉर्म को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा कर दें।
- कार्यालय के संबंधित अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच होने के बाद ही व्यक्ति को Disabled Pension Scheme Rajasthan का लाभ प्रदान किया जायेगा।